सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी न देने वाले नगर निगम जबलपुर के लापरवाह सम्पदा

जबलपुर दर्पण। सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदक तनज़ील नासिर ईशान द्वारा राजस्व अभिलेखों में विधिवत दर्ज मिल्कियत सरकार महकमा पी.डब्ल्यू.डी की सम्पति खाता नं 1049 खसरा नं 105/2 (एस) कुल क्षेत्रफल 0.4820 हेक्टेयर यानि 1 एकड़ 20 डेसीमल = 51,839.1 वर्गफुट सुलतानघाट रवीन्द्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक 51 ग्राम बैतला हल्का बैतला तहसील अधारताल शहर व जिला जबलपुर की शासकीय भूमि जो पी.डब्ल्यू.डी राजमार्ग के विभागीय आदेश द्वारा नगर निगम जबलपुर को हस्तांतरित कर दी गई, उक्त भूमि से संबंधित नगर निगम के अधिपत्य एवं उक्त भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण एवं भू स्वामित्व से संबंधित जानकारी चाहने दिनांक 27.09.2022 को विधिवत शुल्क का भुगतान करते सम्पदा शाखा जबलपुर से उपरोक्त सम्पति के संबंध में जानकारी चाही गई।
सम्पदा अधिकारी नगर निगम की निष्क्रियता एवं लापरवाही के चलते आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट 30 दिवस की समय सीमा में जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहा इससे व्यथित होकर आवेदक तनज़ील नासिर ईशान द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी नगर निगम के समक्ष अपील प्रस्तुत करते लेख किया गया की सम्पदा अधिकारी का उक्त कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम को अवहेलना सहित सिविल सेवा आचरण अधिनियम, 1965 के अंतर्गत कदाचरण का दोष कारित किया है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा सुभाष चन्द्र अग्रवाल के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भारतीय नागरिकों को देश के प्रशासन के बारे में तथ्यों, वास्तविक तत्थों को जानने का बुनियादी अधिकार होता है साथ ही माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली का प्रकरण बी.बी दास विरुद्ध सेन्ट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन आदि के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत करते सूचना का अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी लापरवाह निष्क्रिय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने अपील प्रस्तुत की।
प्रथम अपील पंजीयन प्रकरण क्रमांक 60/2023-24 का निराकरण करते प्रथम अपीलीय अधिकारी शेर सिंह मीणा अपर आयुक्त नगर निगम जबलपुर द्वारा प्रथम अपील का निराकरण करते दिनांक 28.06 2023 को आदेश पारित किया गया तथा उक्त आदेश दिनांक 05.07.2023 को जारी करते निर्णय दिया कि लोक सूचना अधिकारी नगर निगम जबलपुर अपीलार्थी को एक समाप्त के अंदर संबंधित जानकारी अनिवार्यता निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवाए तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक लो.सू.वि/2022/31 जबलपुर दिनांक 21.07.2022 के परिपालन में अपीलार्थी को प्रदान की जाने वाले निःशुल्क जानकारी की निर्धारित दर की राशि (निगम को होने वाली आर्थिक राजस्व की क्षतिपूर्ति) सम्बंधित विभागीय प्रमुख के वेतन से कटौती की कार्यवाही कर प्रथम अपीलीय अधिकारी को अवगत कराए, ऐसा आदेश पारित करते प्रकरण का सुखद निराकरण सुनिश्चित किया गया।



