भोपाल दर्पणमध्य प्रदेश

वक्फ बोहरा कब्रिस्तान जबलपुर के मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल ने बोहरा समाज के धर्मगुरु के खिलाफ पारित किया एक पक्षीय आदेश

जबलपुर दर्पण । वक्फ कब्रिस्तान बोहरा समाज, बोहराबाग, डॉ ज़ाकिर हुसैन वार्ड क्रमांक 40, जबलपुर जो कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल में एक रजिस्टर्ड वक्फ है उक्त वक्फ भूमि खसरा नंबर 295 एवं 296 रकबा 0.425 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल 52,545 वर्गफुट भूमि के भाग पर मार्केट निर्माण हेतु अनुमति चाहने झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत करते गैर कानूनी तरीके से बनाए गए शॉपिंग कॉम्पलेक्स (व्यवसायिक मार्केट) के अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने हेतु वादी तनज़ील नासिर ईशान द्वारा पूर्व में उक्त अवैध मार्केट में निर्मित लगभग 75 अवैध दुकानों को ध्वस्त करने हेतु मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल, कलेक्टर जबलपुर एवं आयुक्त नगर निगम जबलपुर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी परन्तु उक्त शिकायत पर किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिससे व्यथित होकर वादीगण तनज़ील नासिर ईशान एवं जावेद खान द्वारा मध्यप्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल के समक्ष बोहरा समाज के धर्मगुरु सैय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल, मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर, नगर निगम जबलपुर, अंजुमन ए बदरी जबलपुर के तत्कालीन सचिव शेख तैय्यब अली एवं अंजुमन ए बदरी जबलपुर द्वारा सचिव यूसुफ अली सोनी के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया।
वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 05.07.2023 को आदेश पारित करते बोहरा समाज के धर्मगुरु सोल ट्रस्टी सैय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन सहित मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर एवं अंजुमन ए बदरी जबलपुर के तत्कालीन सचिव शेख तैय्यब अली के विरुद्ध न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया, इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा आगामी पेशी में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, नगर निगम जबलपुर एवं अंजुमन ए बदरी जबलपुर को उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया गया है।
उक्त प्रकरण में वादीगण की ओर से अधिवक्‍ता तकमील नासिर ने पैरवी की जबकि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्‍ता सिकंदर अंसारी, नगर निगम जबलपुर की ओर से अधिवक्‍ता मेहुल भारद्वाज एवं अंजुमन ए बदरी जबलपुर की ओर से अधिवक्‍ता सरवत शरीफ ने पैरवी की।

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