मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई जिला वक्फ कमेटी के नियुक्ति आदेश को किया स्टे
इंदौर। जिला वक्फ कमेटी आगर मालवा के गठन आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता रियाज़ लाहौरी द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर करते मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ पद पर डॉ. फरज़ाना गज़ाल की मध्यप्रदेश शासन द्वारा अस्थाई रूप से की गई नियुक्ति के साथ साथ आगर मालवा जिला वक्फ कमेटी के प्रबंध हेतु आमिर खान की अध्यक्षता में दिनांक 05.03.2024 को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा गठित प्रबंध समिति की नियुक्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में चुनौती दी गई, जिसपर माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के जस्टिस माननीय श्री सुबोध अभ्यंकर जी ने वक्फ रेगुलेशन के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करते नियुक्त की गई जिला वक्फ कमेटी आगर मालवा के प्रबंध हेतु आमिर खान की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय इंतेजामिया कमेटी जिसमें ज़फर खान, नूरुल हक कुरैशी, अमजद अली खान, सुगरा अली एवं आशिक मंसूरी की इंतेजामिया कमेटी के वक्फ बोर्ड के गठन आदेश पर स्थगन आदेश जारी करते स्टे आर्डर पारित किया गया है।
जिला वक्फ कमेटी अध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता रियाज लाहौरी ने बताया कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पहले भी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से गठित की गई इंतेजामिया कमेटियों के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किए गए है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर एवं अधिवक्ता तनुज तिवारी ने पैरवी की वही मध्यप्रदेश शासन की ओर से अधिवक्ता अमय बजाज ने पैरवी की।