भोपाल में काम दिलाने के बहाने घर से बाहर लाकर हत्या, दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण ब्यूरो। डिंडोरी मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि थाना करंजिया के अपराध क्रमांक 14/24 सत्र प्रकरण क्रमांक 38/2024 के 1. आरोपी संतकुमार पिता अमर सिंह उम्र 25 वर्ष एवं 2. आरोपी लाल सिंह सैयाम पिता नोहर सिंह उम्र 27 वर्ष दोनों निवासी चुहचुही थाना करंजिया जिला डिण्डौरी द्वारा मृतक को कंपनी में काम दिलाने के बहाने ले जाकर हत्या कारित किया एवं साक्ष्य छिपाने के आशय से खेत में ले जाकर फेंकने के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना करंजिया द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया एवं विवेचना पश्चात धारा 302, 201,34 भादवि अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए 1. आरोपी संतकुमार पिता अमर सिंह उम्र 25 वर्ष एवं 2. आरोपी लाल सिंह सैयाम पिता नोहर सिंह उम्र 27 वर्ष दोनों निवासी चुहचुही थाना करंजिया जिला डिण्डौरी को धारा 302,34 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000-2000 रू. के अर्थदण्ड एवं धारा 201,34 भादवि के अपराध के लिए 03-03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर क्रमश: प्रत्येक आरोपी को 06-03 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21/01/24 को मेरे घर संतु ऊर्फ संतकुमार परस्ते पिता स्व0 अमर सिंह परस्ते उम्र 24 साल निवासी ग्राम चुहचुही का 8 बजे सुबह मेरे घर आया था, और मेंरे लडका (मृतक) को भोपाल कम्पनी काम करने जाने बताकर जाने के लिये तैयार कर 9 बजे सुबह दोनो घर से जा रहे थे। तब मैंने अपने लडका (मृतक) को पांच सौ रूपये दिया था, तथा कपडा बैग कम्बल भी साथ में ले गये थे, मैंने फिर 4/30 बजे अपने मोबाईल से संतू परस्ते से पूछा कि तुम लोग कहां हो तब संतु ऊर्फ संतकुमार ने मुझे बताया कि मै तुम्हारे लडके को जबलपुर ठेकेदार के पास छोड कर आया हूं और मै अपना सामान भूल गया हू, जिसे लेने जबलपुर से घर वापस आ रहा हूं, कहकर कुंडम गांव आना बताया था। फिर आज दिनांक 22.01.24 को मेरा बडा भाई ने अपने मोबाईल मे फोटो दिखाकर बोला कि इसको पहचानते हो क्या, तब मैं चेहरा एवं कपडा देखकर पहचान लिया मेरा लडका का फोटो था फोटो देखकर मै घबरा गया और घर के लोगों को बताया और साथ जाकर ग्राम बंजरटोला करवार नदी के पास खेत मे लोगों की भीड लगी थी, पास मे जाकर देखे तो मेरा लडका जमीन में मरा पडा था, मारपीट से शरीर पर जगह जगह पर चोंट के निशान थे व गले में भी खरोंच के निशान थे। मेरा लडका को संतु कुमार परस्ते घर मे आकर काम करने भोपाल जाने के लिये बताकर अपने साथियों के साथ ले जाकर मेरे लडके को जान से खत्म करने की नियत से मारपीट कर गला दबाकर हत्या किया है हत्या कर खेत मे फेंक दिया गया है। कार्यवाही किया जावे। पृथम दृष्टया आरोपी संतु ऊर्फ संतकुमार कुमार परस्ते पिता स्व0 अमर सिह परस्ते उम्र 24 साल निवासी ग्राम चुहचुही चौकी गोपालपुर थाना करंजिया जिला डिण्डोरी एवं लाल सिंह श्याम पिता नोहर सिंह श्याम उम्र 27 साल निवासी ग्राम उडारझोरी थाना बजाग जिला डिण्डौरी के विरूध्द अपराध धारा 302,201,34 ताहि के पाये जाने से अपराध सदर कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया।



