12 नग लट्ठे 0.775 घ.मी. इमारती सागौन जप्त अवैध रुप से सागौन काष्ठ परिवहन किये जाने पर वनपरिक्षेत्र सांवरी में वाहन राजसात

छिंदवाड़ा जबलपुर दर्पण । दिनाक 11.09.2025 को परिक्षेत्र सहायक वृत्त लावाधोघरी के कर्मचारियों द्वारा रात्रि गश्ती की जा रही थी।
इस दौरान छिन्दवाड़ा बैतूल मार्ग से लगे देवगढ़ कच्चा मार्ग पर एक सफेद बोलेरो वाहन क्रमांक MP36BB0985 को खड़े हुए पाया गया। वहां पर ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन के अंदर अवैध रूप से काटे गये सागौन की 12 नग लते 0.775 घ.मी. रखे मिले। वाहन में वाहन चालक या अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। तदुपरांत वाहन को जप्ती की कार्यवाही कर पी.ओ.आर. प्रकरण 2179/41 दर्ज किया गया।
अपराध का विवरण :-
भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) क एवं 41 एवं 52 तथा म.प्र.यनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) एवं 15 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण के दौरान की गई कार्यवाही :- प्रकरण की सूचना प्राप्त होते ही वन संरक्षक मधु वी राज के निर्देशन, वनमंडलाधिकारी साहिल गर्ग के मार्गदर्शन एवं एस.डी.ओ. परासिया, बिजेन्द्र खोब्रागडे के आदेश पर परिक्षेत्र अधिकारी सांवरी सुश्री कृतिका जायसवाल, प्रशिक्षु भा.व.से. के नेतृत्व में जप्ती की कार्यवाही की गई।
फारेस्ट टीम :-
परिक्षेत्र सहायक आशीष दास, का. वनपाल, बसंत मालवी, वनपाल, वनरक्षक अरुण नागवंशी, राहुल शर्मा, धमेन्द्र ब्रम्हे, सुरेन्द्र बुनकर, कमलेश मालवी सुरक्षाकर्मी लोभान इवनाती एवं फत्तु भोसुम तथा वन सुरक्षा समिति रोहना के अध्यक्ष एवं सदस्य मौजूद रहे।



