गोटेगांव पुलिस द्वारा बिना लाइसेंस धारी बच्चों की गाड़ियों के खिलाफ कार्यवाही

गोटेगांव जबलपुर दर्पण । गोटेगांव पुलिस थाना अंतर्गत गोटेगांव नगर में नाबालिग स्कूली छात्रों के द्वारा गाड़ियां दौडाई जा रही है इस संबंध में गोटेगांव पुलिस द्वारा स्कूल आने वाले बच्चों की गाड़ियों की जांच की जा रही है और बिना लाइसेंस वाले बच्चों की गाड़ियां जप्त कर उनके पालकों को सुपुर्द की जा रही हैं।
बिना लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के अनुसार, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 महीने की कैद या ₹5,000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
स्कूलों में जांच अभियान पुलिस विभाग द्वारा स्कूलों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना लाइसेंस वाले बच्चों की गाड़ियों को जप्त किया जा रहा है।
पालकों की जिम्मेदारी
यदि कोई बच्चा बिना लाइसेंस के वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके पालकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है
जप्त की गई गाड़ियां सरस्वती विद्यालय गोटेगांव में तीन बच्चों की गाड़ियां जप्त की गई हैं।
पालकों को सुपुर्द
जप्त की गई गाड़ियों को उनके पालकों को सुपुर्द किया जाएगा।
पुलिस अधिकारी ने बताया और आगे भी इस तरह की जांच अभियान जारी रहेंगे, ताकि बिना लाइसेंस वाले बच्चों को रोका जा सके।



