जबलपुर दर्पण

लायसेंस धारियों से लिया जायेगा घोषणा पत्र

मनीष श्रीवास जबलपुर दर्पण । जबलपुर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने सभी मुख्यालय के अनुविभागीय दंडाधिकारियों को प्रत्‍येक पटाखा एवं विस्‍फोटक लायसेंस धारी से इस आशय का स्‍व घोषणा पत्र लेने के निर्देश दिये हैं कि वे सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा प्रतिबंधित फटाकों को न बना रहे हैं, न परिवहन कर रहे हैं और न बेच रहे हैं।
जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने क्षेत्र के दीपावली फुटकर पटाखा लायसेंस, बारह मासी पटाखा संग्रहण एवं विक्रय लायसेंस, बिनिर्माण लायसेंस तथा शासन द्वारा जारी लायसेंसियों के व्‍यवसाय स्‍थल का भौतिक सत्‍यापन कर यह घोषणा पत्र लेने के निर्देश दिये गए हैं।
प्रशासन कि डब्‍ल्‍यू पी (सी) क्रमांक 728/2015 अर्जुन गोपाल विरूद्ध केन्‍द्र शासन एवं अन्‍य में माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा पारित आदेश में स्‍वास्‍थ के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

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