अपराध दर्पणदमोह दर्पणमध्य प्रदेश

राहुल सिंह स्याही-चप्पल कांड

गीतेश सहित तीन आरोपियों की मिली सेशन्स कोर्ट से जमानत

दमोह। विगत 17 जनवरी को राहुल सिंह पूर्व कांग्रेस विधायक एवं वर्तमान बेजेपी वेयरहाउस लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष की स्वागत रैली के दौरान उन पर स्याही फेंकने एवं जूतों की माला पहनाने का प्रयास करने वाले दोनो युवाओं दृगपाल एवं सुनील सिंह को दमोह सेशंस कोर्ट से निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया गया है। मामले में आरोपियों के अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया के इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध 353, 336, 504, 34 आइपीसी के अंतर्गत कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जो कि मूलतः शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने से संबंधित मामला था। उनके अधिवता ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया कि किसी जननेता के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करना शासकीय कार्य मे बाधा का अपराध नहीं हो सकता। जिस पर सत्र न्यायालय ने सहमत होते हुए आरोपियों को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया है। वहीं तीसरे आरोपी गीतेश अठया की भी जमानत जानकारी आई है।

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