कटनी दर्पणमध्य प्रदेश

कोविड-19 अनुरूप व्यवहार न करनें पर 37 लाेगों पर की चालानी कार्यवाही

कटनी दर्पण। नगर में  कोविड -19 की वर्तमान संक्रमण दर एवं अपेक्षित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए समुदाय में संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी के पत्र अनुसार जारी दिशा-निर्देश तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक मेें लिये गये निर्णय के परिपालन में निगम के अतिक्रमण अमले एवं स्वस्थ्य अमले द्वारा नगर के सार्वेजनिक स्थलों पर कोविड-19 की गाईडलाईन का उल्लंधन करनें एवं चेहरें पर मास्क का उपयोग न करनें वालों पर अर्थदण्ड अधिरोपित करनें की कार्यवाही की जा रही है।
अतिक्रमण निरीक्षक प्रशांत परौहा नें जानकारी देते हुए बताया कि निगम प्रशासन के गठित अतिक्रमण अमले द्वारा आज दोपहर विश्राम बाबा गेट के पास अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मास्क 21 व्यक्तियों द्वारा का उपयोग न सार्वजनिक स्थलों में भ्रमण करनें पाये जानें  पर 2100/- रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित करनें की कार्यवाही की गई।
निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा भी संक्रमण के प्रसार को रोकनें की दृष्टि से रोजाना नगर के विभिन्न स्थलों में जुर्मानें की कार्यवाही की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा आज पन्ना मोड में अभियान चलाया जाकर 16 लोगों पर 1600 रूपये जुर्मानें की कार्यवाही की जाकर नागरकों को सार्वजनिक स्थलों में मास्क का उपयोग करनें की समझाईश दी गई।
निगमायुक्त श्री सत्येन्द्र सिंह धाकरे नें कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु नगारिकों से घरों से निकलते समय चेहरे पर मास्क एवं सार्वजनिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर संक्रमण को फैलनें से रोकनें में प्रशासन का सहयोग प्रदान करनें की अपील की है।

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