नाबालिग से लैंगिक उत्पीड़न करने के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण ब्यूरो।मीडिया सेल प्रभारी मनोज वर्मा, एडीपीओ अनुसार, आरोपी राहुल दास उर्फ सरकीदास पिता गयादास बघेल उम्र 22 वर्ष निवासी भानपुर थाना बजाग जिला डिण्डौरी को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। बताया गया है दिनांक 22.05.2017 को लगभग 10:30 बजे ग्राम भानपुर में नाबालिग बालिका के घर में घुसना एवं पूर्व में भी उसके इच्छा के विरूद्ध बारम्बार उसका पीछा करना, सम्पर्क करने का प्रयत्न करना तथा बार-बार पीछा कर लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले में थाना बजाग द्वारा शिकायत पर अपराध क्रमांक 67/2017 कायम कर विवेचना उपरांत धारा 451, 354(घ) भादवि एवं धारा 8, 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए माननीय विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, डिण्डौरी द्वारा आरोपी राहुल दास उर्फ सरकीदास पिता गयादास बघेल उम्र 22 वर्ष निवासी भानपुर थाना बजाग जिला डिण्डौरी को धारा 354(घ) भादंवि के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रू., एवं धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर क्रमश: 01-01माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त मामले में अभियोजन की ओर से आरके मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा पैरवी की गई।



