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इंदौर,कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी यशस्वी पटेल के पति युवक कांग्रेस नेता अमित पटेल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत मंजूर

जबलपुर दर्पण नप्र। नगरी निकाय चुनाव मतदान के पहले 5 जुलाई को वार्ड क्र.20 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी के कार्यलय में घुस कर मारपीट करने की घटना पर मौके पर पहुंची हीरा नगर पुलिस द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वी पटेल के पति अमित पटेल, सेवादल के अध्यक्ष चन्द्रशेखर पटेल एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध धारा, 147,148,149,323,294,506,427/34 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था।एवं राजनीतिक दबाव के बाद पुलिस ने धारा 452 का इजाफा करते हुए आरोपी अमित पटेल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहाँ आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता सुनील गुप्ता एवं सौरभ मिश्रा ने पैरवी की, तर्क के दौरान न्यायालय को आरोपी के अधिवक्तागण ने बताया 452 धारा नहीं बनती है, क्योंकि घटना भाजपा कार्यालय के सामने की सर्वप्रथम बताई जा रही है बाद में कार्यालय के अंदर घुसने की बात कही गई एवं मामला पूर्णतया राजनीतिक है एव सत्तारूढ़ दल के दबाव प्रभाव से असत्य आधारों पर पंजीबद्ध कराया गया है,जबकि सच यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पहले जानलेवा हमला किया गया फिर भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं को चोटें कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने के दौरान आई थी। आरोपीगण के अधिवक्ता सुनील गुप्ता एव सौरभ मिश्रा के तर्कों से सहमत होकर प्रथम श्रेणी न्यायधीश मान यश कुमार सिंह द्वारा 10,000/10,000 की जमानत के आदेश दिए गए।

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