मध्य प्रदेश

ओबीसी वर्ग के दस्तावेज सत्यापित अभ्यर्थियों के पक्ष में आया निर्णय

जबलपुर दर्पण। याचिकाकर्ता ऋतु नामदेव व अन्य ने हाईस्कूल शिक्षक भर्ती 2018 के बचे हुए पदों पर नियुक्ति न देने के विरुद्ध जबलपुर हाईकोर्ट में को याचिका प्रस्तुत की थी याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 में उ. मा. शि. के 17000 पदों का विज्ञापन आया था जिसमे 15000 पदों को प्रथम चरण में व शेष पदों को द्वितीय चरण में भरा जाना था लेकिन नही भरा गया, याचिकाकर्ता द्वारा RTI लगाकर 2018 की भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी माँगी उत्तरवादी क्रमांक 2 लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा RTI के जबाब में 5935 पदों को रिक्त होना बताया,याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरज तिवारी ने स्कूल शिक्षा विभाग व जनजातीय कार्य विभाग के बचे पदों की संख्या बताई और बताया कि ओबीसी वर्ग के चयनित सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराए जाने के बाद भी नियुक्ति नही दी गई न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने उत्तरवादी शासकीय अधिवक्ता से प्रश्न किया राज्य के विद्वान सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कम समय की प्रार्थना की उनका कहना है कि कम मेधावी किसी अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई है।
पक्षों के विद्वान वकील को सुना
मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं को उत्तरदाताओं संख्या 3 स्कूल शिक्षा विभाग और 4 जनजातीय कार्य विभाग के समक्ष नए अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया और कहाँ याचिकाकर्ताओं को परिणाम बताएं। याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और प्रत्येक अभ्यावेदन पर प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा अलग से आदेश पारित किया जाएगा।

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