मझगवाॅ ग्राम पंचायत दुकान किराया वसूली का मामला पहुंचा म.प्र. हाईकोर्ट
जबलपुर दर्पण। सिहोरा जनपद अन्तर्गत ग्राम मझगवाॅ की दुकान किराया बासुली को लेकर जन याचिका लगाई गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने जनहित से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए शासन के आश्वासन पर उक्त याचिका का पटाक्षेप कर दिया। संक्षेप में मामला इस प्रकार है की याचिका करता किसान व सामाजिक कार्यकर्ता का दावा करते हुए इस विषय पर जनहित याचिका प्रस्तुत किया कि जनपद पंचायत सिहोरा मझगवाॅ में दुकानों पर अन्याधिक किराया बकाया है। जो जनपद पंचायत सिहोरा द्वारा बकाया किराया वसूली के लिए कोई उचित कार्यवाही नही कर रही है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता टी.एस. रूपराय ने बताया कि तहसीलदार ने अवगत कराया है कि बकाया किराए बसूली के लिए कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त अश्वासन के अनुसार इस याचिका में किसी आदेश की मांग नहीं की गई है। याचिका निराकृत की गई।