धूम्रपान व गुटका खाने वालों के ऊपर लगाया जुर्माना 26 व्यक्तियों पर की चालानी कार्यवाही

सिवनी . सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य , उत्पादन,प्रदाय और वितरण का विनियमन )अधिनियम 2003 राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 13 /02/2025 को जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल सिवनी द्वारा जिला चिकित्सालय में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के अंतर्गत धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वाले 26 व्यक्तियों के ऊपर रु 2,330/ की चालानी कार्यवाही की गई। लोगों को तम्बाकू उत्पादन के सेवन से होने वाली बीमारियों एवं दुष्प्रभाव के बारे में समझाइस दी गई। जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक दल में जिला नोडल अधिकारी श्रीमति शांति डहरवाल , दल के सदस्य बी ई ई श्रीमति आई के अड़कने, कुसुम चंद्रवंशी ANM, आरक्षक 574 राजू भलावी ,आर 92 रूपेश हिंगवे थाना कोतवाली सिवनी , सिक्यूरिटी गार्ड देवेंद्र वर्मा ,प्रकाश भलावी द्वारा बताया गया कि आगामी समय में भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने एवं उत्पाद बेचने वालों पर चालानी कार्यवाही की जावेग