म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 06 आदतन अपराधियों पर जिलाबदर की कार्यवाही प्रारंभ

कटनी जबलपुर दर्पण । कलेक्टर महोदय कटनी द्वारा दिनांक 13/11/2025 को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5(क) के अंतर्गत 06 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु प्रारंभिक आदेश जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि इनकी गतिविधियाँ शांति-व्यवस्था के लिए घातक हैं और आमजन में भय पैदा करती हैं।
जिन व्यक्तियों पर प्रारंभिक आदेश जारी किए गए हैं —
- सद्दाम खान, निवासी अमरैयापार
- इमरान उर्फ करिया खान, निवासी वार्ड 14 अमरैयापार
- तजेन्दर उर्फ शनि सिंह, निवासी लाल नगर
- इरसाद हुसैन उर्फ पिंकी, निवासी चमन चौराहा
- राजा उर्फ इमरान खान, निवासी एसीसी कॉलोनी
- अदनान रजा, निवासी वार्ड 12 अमरैयापार
कलेक्टर महोदय का निर्देश : सभी अनावेदकों को 24.11.2025, अपराह्न 03:00 बजे जिला दंडाधिकारी न्यायालय कटनी में उपस्थित होकर कारण बताने को कहा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध निर्बंधन अथवा एक वर्ष के लिए जिलाबदर आदेश पारित किया जाए।
निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।



