जिले में शिक्षकों की कमी मामले को लेकर कोर्ट की टिप्पणी, सरकार से मांगा चार हफ्तों में जवाब

डिंडोरी, जबलपुर दर्पण ब्यूरो। आदिवासी बाहुल्य जिला डिंडोरी में शिक्षकों की कमी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा था। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट को बताया गया कि डिंडोरी जिले के लगभग 102 स्कूलों में कोई स्थाई शिक्षक नहीं है। इसी तरह लगभग 500 स्कूलों में एक या दो नियमित शिक्षक ही नियुक्त किए गए हैं, जबकि शिक्षकों की कमी होने से प्राथमिक शिक्षा प्रभावित हो रही है। मामले को लेकर जनहित याचिका कर्ता लोकसिंह दुर्वासा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बताया गया कि 17 दिसंबर 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्तों में जवाब तलब करने को कहते हुए अगली सुनवाई 20 जनवरी 2026 को निर्धारित की थी। जिले भर में शिक्षकों की कमी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव सहित सहायक आयुक्त तथा जिला कलेक्टर को पक्षकार बनाया है।



