गांजा तस्करों को जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई पांच पांच साल की सजा

आरोपी पर 50 – 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
डिंडोरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गांजा तस्करों को 5 – 5 साल की सजा व 50 – 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि थाना गाड़ासरई के अपराध क्रमांक 141/19 के आरोपी मंगरू पिता मिट्ठू यादव उम्र 29 वर्ष एवं राजेश पिता मूलचंद यादव उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी गोरखपुर थाना डिण्डौरी को पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना मिलने पर सागरटोला चौराहे पर नाकाबंदी कर मोटर-साईकिल में 10.130 किलो ग्राम गांजा ले जाते हुुुए पकड़ा गया था। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को धारा 8सी सह 20(ख)(ii)(आ) सह 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रूपया का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की स्थिति पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताने जाने का आदेश पारित किए गए हैं।