1.29 करोड़ ठगी के हाइप्रोफाइल मामले में आया फैसला
मैहर के रोहित जैन हुए दोष मुक्त
हामिद पठान मैहर दर्पण. लगभग 11 माह पूर्व 9 जुलाई को साइबर क्राइम बिलासपुर की टीम नगर के प्रतिष्ठित सिंघई परिवार के सदस्य रोहित जैन को शक के दायरे के आधार पर 1 करोड़ 39 लाख के ठगी प्रकरण को लेकर गिरफ्तार कर बिलासपुर ,छ.ग. ले जाया गया था तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को हाईलाइट किया गया था। किंतु अब साबित हो गया है कि प्रार्थी नितिन जैन पिता के. के. जैन द्वारा रोहित जैन को फंसाया गया था।
यह मामला निचले अदालत से हाई कोर्ट बिलासपुर एवं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक पहुँचा।
दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला फास्ट ट्राइल कोर्ट चला जिसमें 15 गवाहों के बयान/रोहित के बयान एवं सरकारी बहस करीबन 10 माह तक चली तत्पश्चात् अदालत में रोहित के नाम पर किसी भी प्रकार का लेन-देन / रिकार्डिंग/किसी प्रकार से कोई जप्ती न मिलने एवं 1 रू. का लेन-देन नहीं पाया गया। अंततः सेसन कोर्ट से रोहित जैन दोष मुक्त पाये गये. मामले में प्रार्थी ने रोहित की सीधेपन का फायदा उठाया दोस्ती करके एवं उसे फंसाकर पैसे वसूलने का ड्रामा किया गया।
24 मई 2025 को रोहित जैन सकुशल अपने गृह निवास मैहर आ गये।



