कटनी दर्पण

बहोरीबंद, विजयराघवगढ़ के वित्तीय अनियमितता के सात प्रकरणों पर जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर की सुनवाई

कटनी जबलपुर दर्पण । गुरुवार को जनपद पंचायत बहोरीबंद की छः और विजयराघवगढ़ की एक ग्राम पंचायत के वित्तीय प्रकरणों के मामलों में जिला पंचायत की सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने सुनवाई की। सुश्री कौर ने एक-एक प्रकरण पर अत्यंत संजीदगी से ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिव का पक्ष सुना। ग्राम पंचायत कूड़न और तिहारी के सरपंच,सचिव सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। समाधान कारक उत्तर नहीं पाए जाने पर सभी प्रकरणों में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वास्थ्य अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत 20,08,310 रुपयों की राशि वसूली के साथ अन्य कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण जिन पर सुनवाई हुई– उल्लेखनीय है कि जनपद पंचायत बहोरीबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निम्न ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत अंतर्गत मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करते हुए सोलर लाइट की खरीदी की गई तथा नियम विरुद्ध राशि आहरित कर वित्तीय अनियमितता बरती गई। फलस्वरुप विहित अधिकारी एवं जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत नोटिस जारी कर पक्ष रखने हेतु ग्राम पंचायतों को आहूत किया गया। अवगत होवे कि सर्व श्री ग्राम पंचायत सलैया प्यासी की तत्कालीन सरपंच और सचिव क्रमशः सुधा बाई और विजय कोरी ने पांच नग सोलर लाइट 1,65,500 रुपए, सिमरापटी की विसरती बाई और रोहिणी प्रसाद विश्वकर्मा ने 6 नग सोलर लाइट 198000 रूपये, कौडिया की तुलसा बाई एवं जुगल किशोर गुप्ता ने पांच नग सोलर लाइट 1,65,000 रुपए, बंधी धूरी के कौशल यादव एवं लोकचंद जायसवाल ने 11 नाग सोलर लाइट 3,30,000 रुपए, तिहारी के भगवत प्रसाद एवं सुनीता दुबे ने 20 नाग सोलर लाइट कीमत 6,50,100 रुपए, कूड़न के प्राण सिंह ने 10 लाख सोलर लाइट 3,30,000 रुपए की खरीदी भंडार क्रय नियमों के विरुद्ध करते हुए वित्तीय अनियमितता की।
इसीप्रकार जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ की ग्राम पंचायत खजुरा द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों एवं अन्य भुगतान में 1,70,210 रूपये के फर्जी बिल बाउचर के द्वारा शासकीय राशि का आहरण कर राशि हड़प लिए जाने के संबंध में जारी कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में सुनवाई हुई। जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने एवं अनुपस्थित रहने की दशा में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत वसूली वो अन्य विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
सुनवाई के दौरान शाखा प्रभारी पंकज नामदेव मौजूद रहे।

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