छठ पर्व पर सिंगरौली जिले में 24 घंटे कोल परिवहन और फ्लाई ऐश वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध

सिंगरौली जबलपुर दर्पण । छठ पूजा के दौरान आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सिंगरौली जिले में कोल परिवहन एवं फ्लाई ऐश वाहनों के संचालन पर 24 घंटे का पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 751/आर-डीएम/2025 के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने पत्र क्रमांक पु.अ./जिविशा/सिंगरौली/689/2025 दिनांक 26.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया था कि 27 और 28 अक्टूबर 2025 को जिले में छठ पूजा का पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, जिसके दौरान नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भारी भीड़ की संभावना है।
भारी वाहनों की आवाजाही से सुरक्षा पर पड़ सकता था असर
अधिकारियों ने बताया कि कोयला परिवहन के दौरान भारी वाहन मुख्य सड़कों और नगर क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था, जनसुरक्षा और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भीड़-भाड़ के बीच बड़े वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।
27 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से 28 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध
उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है कि 27 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे से 28 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे तक जिले की सीमाओं में कोल परिवहन एवं फ्लाई ऐश वाहनों (कोयला दुलाई) का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
लक्ष्य — कानून व्यवस्था और सुगम यातायात सुनिश्चित करना
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय नागरिकों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और छठ पर्व के दौरान यातायात सुगमता बनाए रखने के लिए लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



